Rewari News : बच्चों को विधिक सेवाएं देने के लिए दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

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A two-day orientation training program was organized to provide legal services to children.
कार्यशाला में मौजूद अतिथिगण व अधिवक्तागण।

(Rewari News) रेवाड़ी। हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना, बच्चों के लिए मित्रवत विधिक सहायता योजना 2024 को लागू करवाने के लिए कानूनी सहायता इकाई का गठन किया गया । इस यूनिट के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर सेंटर में किया गया।

इस कार्यक्रम में सभी को बच्चों के अधिकार तथा उनसे संबंधित बने कानून के बारे में बारे में सभी को अवगत कराया

इस यूनिट में रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर, पैनल अधिवक्ता व पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को मेंबर के तौर पर लिया गया। बच्चों के लिए मित्रवत कानूनी सहायता योजना 2024 में मेंबर के तौर पर एस के खंडूजा रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर एवं अध्यक्ष कंज्यूमर कोर्ट उपस्थित रहे। योजना को लागू करवाने के लिए कानूनी सेवा इकाई का गठन किया तथा उनके लिए दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 3 दिसंबर व 4 दिसंबर को किया गया जिसमें मुख्य वक्ता श्री हरीश डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रहे जिन्होंने इस कार्यक्रम में सभी को बच्चों के अधिकार तथा उनसे संबंधित बने कानून के बारे में बारे में सभी को अवगत कराया।

दो दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित रहे एस के खंडूजा, अध्यक्ष कंज्यूमर कोर्ट रेवाड़ी ने बताया कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया इसका मकसद समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं मुहैया कराना है तथा उन्होंने कहा कि बच्चों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण से जुडक़र बालकों को कानूनी सहायता उपलब्ध करानी होगी ऐसे बालक जिन्हें विशेष देखरेख एवं सार संभाल की आवश्यकता है, साथ ही ऐसे बालक जिन्हें विधिक सहायता का कोई ज्ञान नहीं है उनकी मनोस्थिति को समझ कर उनके कल्याण के लिए विधिक रूप से विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित की जाती हैं उन्होंने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बने हुए विभिन्न कानून तथा उनसे संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी।

कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274 2200 62 पर कॉल कर सकते हैं तथा कोई भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बच्चों को मित्रवत विधिक सेवाएं योजना की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि ओर से किए जाने वाले कार्यों की मूलभूत जानकारी दी।इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित वर्मा ने कहा कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274 2200 62 पर कॉल कर सकते हैं तथा कोई भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी बताया कि कोई व्यक्ति कहीं से भी इस हेल्पलाइन से सहायता प्राप्त कर सकता है।

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