Rewari News: ग्रेप-4 की पाबंदियों को लागू कराने के लिए रेवाड़ी प्रशासन सख्त

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ग्रेप-4 की पाबंदियों को लागू कराने के लिए रेवाड़ी प्रशासन सख्त
Rewari News: ग्रेप-4 की पाबंदियों को लागू कराने के लिए रेवाड़ी प्रशासन सख्त

डीसी ने 3 फ्लाइंग स्क्वायड का किया गठन
Rewari News (आज समाज) रेवाड़ी: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर भी सख्ती शुरू कर दी है। ग्रेप-4 के नियमों की अनदेखी करने वालों के प्रशासन द्वारा चालान किए जा रहे है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण में कमी लाना है। ताकि लोग बेहतर जीवन व्यतीत कर सके। इसी कड़ी में रेवाड़ी के जिला प्रशासन ने ग्रेप-4 के नियमों को और अधिक सख्त से लागू करने के लिए तीन फ्लाइंग स्क्वायड बनाई गई। रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा यह फ्लाइंग स्क्वायड बनाई गई हैं।

तीनों ही फ्लाइंग स्क्वायड ने शुक्रवार से काम भी करना शुरू कर दिया। इन स्क्वायड का मुख्य उद्देश्य ग्रेप-4 की पाबंदियों को लागू करवाना है। अगर कहीं इन पाबदियों की अनदेखी हो रही है तो स्क्वायड वहां पहुंचकर सख्त कार्रवाई करेगी। इन स्क्वायड ने काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नसियाजी रोड पर पाबंदी के बावजूद कुछ फैक्ट्रियों के चलने की सूचना के बाद फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें मौके पर जरूर पहुंची और फैक्टरी को बंद करवाया।

इन के नेतृत्व में काम करेंगी फ्लाइंग स्क्वायड

डीसी की तरफ से पहली फ्लाइंग स्क्वायड में जिला राजस्व अधिकारी को चेयरमैन बनाया गया है। जबकि सिंचाई विभाग, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ और खोल बीआरसी को सदस्य बनाया गया है। दूसरी फ्लाइंग स्क्वायड में तहसीलदार रेवाड़ी को चेयरमैन, मार्केटिंग बोर्ड, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ, बीईओ रेवाड़ी को सदस्य बनाया गया है। तीसरी फ्लाइंग स्क्वायड में रेवाड़ी बीडीपी को चेयरमैन, एसडीओ पंचायती राज और एसडीओ डीएचबीवीएन और बीईओ नाहड़ को सदस्य बनाया गया है।

ग्रेप-4 के तहत इन पर लगी पाबांदी

ग्रेप-4 के तहत कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों के अलावा बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट और चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सड़क निर्माण गतिविधियां और मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर/बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है।

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