Restrictions on Heavy Vehicles भारी वाहनों के चलने पर प्रात: 8 बजे से रात 8 बजे तक लगा प्रतिबंध 

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Restrictions on Heavy Vehicles
प्रवीण वालिया, करनाल:
Restrictions on Heavy Vehicles : जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने कैथल की ओर से शहर में दिन के समय लिबर्टी चौक, आईटीआई चौंक, निर्मल कुटिया चौंक, पंडित चिरंजी लाल राजकीय महाविद्यालय सैक्टर 14 चौंक, मेरठ रोड चौंक, नमस्ते चौक तथा हांसी चौंक के सड़क मार्ग से होकर आने वाले भारी वाहनों के चलने पर प्रात: 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

Restrictions on Heavy Vehicles

जिलाधीश ने यह आदेश जनहित में जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि वाहनों की बढ़ती भीड़ के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने और जाम लगने का आंदेशा बना रहता है। इसलिए धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी वाहनों के सम्बन्धित रोड़ से आने पर प्रात: 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से मान्य होंगे और आगामी 28 फरवरी, 2022 तक जारी रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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