बेमौसमी बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर एडीसी ने ली बैठक

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Report loss on non-insured farmer compensation portal
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  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों में से लगभग 12 हजार किसानों ने किया आवेदन
  • बीमित किसान कृषि कार्यालय, पीएमएफबीवाई पोर्टल अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर कर सकते हैं आवेदन
  • गैर बीमित किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दें नुकसान की सूचना
  • शनिवार एवं रविवार को भी खुला रहेगा कृषि विभाग का कार्यालय

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
बेमौसमी बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर आज अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने कृषि विभाग, संबंधित बीमा कंपनी और बैंकर्स की बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों के ऊपर आए संकट की इस घड़ी में सभी विभाग पूरी गंभीरता के साथ कार्य करें।

एडीसी ने बताया कि अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों में से लगभग 12 हजार किसानों ने आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि जिन बीमित किसानों ने अभी तक कृषि विभाग में आवेदन नहीं किया है वे जल्द से जल्द अपना आवेदन नजदीकी कार्यालय तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। जो किसान कृषि विभाग के कार्यालय में नहीं जा सकते वह घर बैठे भी पीएमएफबीवाई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा किसानों की सहूलियत के लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप भी बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से भी किसान तुरंत अपनी फसल की जानकारी दें।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित नहीं है वे अपने फसल की जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से दें। गैर बीमित किसानों के लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल तैयार किया है जिसके माध्यम से किसानों को अपनी फसल को हुए नुकसान की जानकारी देनी है। अब तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 30821 किसानों ने 129420 एकड़ फसल में हुए नुकसान की जानकारी दी है। क्षति पूर्ति पोर्टल पर हुए आवेदन के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों के आवेदनों को जल्द से जल्द अपलोड करवाएं ताकि उसकी वेरिफिकेशन की जा सके।

एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस दौरान किसी भी प्रकार की गलती ना हो। बाद में आंकड़ों में किसी भी प्रकार का मिसमैच नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह की आपदा में किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में सभी अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ कार्य करें ताकि किसानों को उनकी फसल को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जा सके।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे राज्य में विशेष गिरदावरी भी करवाई जा रही है ताकि फसलों को हुए नुकसान का सही आकलन करके किसानों को मुआवजा दिया जा सके। यह कार्य भी एक समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा।

बीमित किसान द्वारा नुकसान का आवेदन आपदा आने के 72 घटे के अंदर-अंदर करना आवश्यक है । इस दौरान शनिवार एवं रविवार के अवकाश के दौरान भी कृषि विभाग के कार्यालय खुला रहेगा। किसान शनिवार एवं रविवार को भी कृषि विभाग में जाकर अपना आवेदन जमा करवा सकता है।

इस बैठक में लीड बैंक मैनेजर विजय सिंह, उपमंडल कृषि अधिकारी मनमीत तथा गुण नियंत्रण निरीक्षक संजय यादव मौजूद थे।

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