चंडीगढ़(आज समाज )। राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रहम शंकर जिंपा ने सरकार द्वारा रजिस्ट्री के लिए एनओसी (नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की शर्त खत्म करने को एक मिसाल कायम करने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के कई लोग लंबे समय से अपने प्लाट की रजिस्ट्री के लिए परेशान हो रहे थे, और इस समस्या का समाधान करते हुए हाल ही में ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम-2024’ पारित किया गया है, जिसके तहत प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया गया है।
जिंपा ने कहा कि जब से पंजाब में •ागवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार बनी है, त•ाी से जनता के हित में फैसले लेने को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि एनओसी की शर्त खत्म होने से छोटे प्लाट मालिकों को बड़ी राहत मिली है।
अब लोगों को अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और अनधिकृत कालोनियों पर •ाी रोक लगेगी। इससे सरकारी खजाने में •ाी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय आम लोगों के •ाले के लिए है। जिंपा ने ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम-2024’ को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए स•ाी विधायकों, विशेष रूप से मुख्यमंत्री •ागवंत सिंह मान का धन्यवाद किया।