नगर निगम क्षेत्र से जल्द हटाएं अवैध विज्ञापन, एक सप्ताह बाद लगेगा जुर्माना- निगमायुक्त

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Remove illegal advertisements from Municipal Corporation area soon
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करनाल, 3 अप्रैल, इशिका ठाकुर:

करनाल शहर में अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापनों की भरमार है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने शहर में अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापनों को 1 सप्ताह के भीतर स्वयं हटाने के लिए सम्बंधित संस्थानों, विशेषकर एन.एच. पर स्थित होटल/ढाबे व दुकानदार को निर्देश जारी किए हैं।

इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि इससे संबंधित जो भी संस्थान 1 सप्ताह के बाद निर्देशों की अवहेलना करता पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा।

इच्छुक पार्टी या संस्थान को इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर आवेदन करना होगा

निगमायुक्त ने बताया कि निगम क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए सरकार की ओर से, द हरियाणा म्यूनिसिपल एडवरटाईज़मेंट बायलॉज़ 2022 पॉलिसी बनाई गई है। इच्छुक पार्टी या संस्थान को इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर आवेदन करना होगा। इसके बाद निगम कार्यालय की ओर से एक तिथि तय की जाएगी, उस दिन आवेदक को ई-ऑक्शन के जरिए विज्ञापन साईट दी जाएगी। ज्यादा बोली देने वाले को ही उसकी पसंद की लोकेशन पर विज्ञापन लगाने की अनुमति मिलेगी। निगमायुक्त ने बताया कि शहर में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए इच्छुक पार्टी अपनी पसंद की साईट आवेदन पर डाल सकता है। ठेका एक साल के लिए ही रहेगा और सम्बंधित पार्टी को तिमाही फीस भरनी होगी। इस के लिए नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अदिति को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपना विज्ञापन शहर में किसी जगह पर बिना नगर निगम की अनुमति के प्रदर्शित करने की मनाही है। यदि कोई ऐसा करेगा, तो उसके विज्ञापन उतार देने के साथ-साथ सम्बंधित व्यक्ति पर म्यूनिसिपल एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार 3 गुणा जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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