सुनंदा पुष्कर मौत मामले में बरी
आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर के लिए बुधवार राहत भरा समाचार लेकर आया। जब दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें साढे सात साल पुराने उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में बरी करने के आदेश दिए। बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत ने थरूर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत का फैसला आने ने बाद शशि थरूर ने कहा कि बहुत आभार । उन्होंने कहा कि प्रताड़ना के साढ़े सात साल हो गए थे। मैं इस फैसले की सराहना करता हूं। स्पेशल जज जस्टिस गीतांजलि गोयल ने आॅनलाइन माध्यम से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। थरूर ने कहा कि यह फैसला उनके लिए राहत लेकर आया है। पुलिस ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) समेत कई आरोप तय करने का आग्रह किया जबकि थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पहवा ने अदालत से कहा कि एसआईटी द्वारा की गई जांच राजनीतिक नेता को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त करती है। ज्ञात रहे कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लग्जरी होटल के एक कमरे में मृत मिली थीं। दंपति होटल में ठहरे हुए थे क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था। थरूर पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उस पर क्रूरता करना) और धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया था, उनमें दोषी पाए जाने की स्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 से 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती थी। बता दें कि इस मामले में थरूर मुख्य आरोपी थे। उन पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप थे। जिनसे अदालत ने उन्हें मुक्त कर दिया है।
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.