Punjab News : पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहन मालिकों को राहत

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पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहन मालिकों को राहत
पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहन मालिकों को राहत

पर्यटन मोटर वाहन कर में कमी

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : गत दिवस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में एक अहम फैसला लेते हुए सरकार ने प्रदेश के उन पर्यटक वाहन मालिकों को राहत दी है जिनके वाहन पंजीकृत हैं।

कैबिनेट ने पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर में भी कमी कर दी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में पंजाब में पंजीकृत वाहनों पर पहले काफी अधिक कर लगता था, जिसके कारण पंजाब में पर्यटक वाहनों का पंजीकरण बहुत कम होता था लेकिन अब इस कदम से इस रुझान में कमी आएगी और राज्य का राजस्व बढ़ेगा।

कैबिनेट ने लग्जरी वाहनों की एक और श्रेणी पर अतिरिक्त सड़क कर लगाने की भी मंजूरी दी, जिससे 87.03 करोड़ रुपये की अधिक आय होगी। कैबिनेट ने पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए पंजाब में पंजीकृत पुराने परिवहन/गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का भी फैसला किया है।

वहीं सरकार के गजत में 12 जुलाई 2022 को प्रकाशित इंडियन पार्टनरशिप एक्ट (पंजाब संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत 1932 के अधिनियम में किए गए संशोधनों की तर्ज पर भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम, 1932 की धारा 71(1) के तहत अनुसूची-1 में शामिल सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क लागू करने के लिए पंजाब पार्टनरशिप (रजिस्ट्रेशन आॅफ फर्मज) नियम, 1932 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। पंजाब पार्टनरशिप (रजिस्ट्रेशन आॅफ फर्मज) नियम 1932 के नियम 11(ए) में ये संशोधन पंजाब में संशोधित शुल्क लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।