जयपुर। राजस्थान में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ग्रुप को हाईसे राहत मिली। कांग्रेस केसचिन पायलट और 18 विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट के स्टे लगाने के बाद यह स्पष्ट हो गाय हैकि अब फिलहाल पायलयट और अन्य विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। हाईकोर्ट ने स्टे के साथ ही भारत को पक्षकार बनाए जाने की मांग भी मांग ली है। सचिन पायलट की ओर से फ्रीडम आॅफ स्पीच को आधार बनाया गया था जिसे कोर्ट ने मान लिया। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया था जिसके बाद पायलट ग्रुप ने 14 जुलाईकोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के हाईकोर्ट के आदेश देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि यह व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका पर आने वाले निर्णय के दायरे में आ
जबकि अब स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल ने पायलट गुट के लिए इसे फिलहाल की राहत ही बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सवाल यह है कि क्या नोटिस जारी करने के स्पीकर के अधिकार में हस्तक्षेप किया जा सकता है?