नई दिल्ली। राजस्थान विधान सभा स्पीकर ने सचिन पायलट एंड ग्रुप की हाईकोर्ट में दी गई याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्टराजस्थान हाईकोर्ट को आदेश पारित करने की अनुमति दे दी है। राजस्थान हाईकोर्ट को सचिन पायलट और उ न के समर्थक विधायकोंद्वारा अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली याचिाका पर 24 जुलाईको आदेश पारित करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध की आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर जोशी नेसचिन पायलट और अन्य 18 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई को हाईकोर्टने 24 जुलाई तक स्थिगित कर दिया था जिसकेखिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। विधानसभा स्पीकर जोशी को यहां से भी अभी कोई राहत मिलती नहीं दिखी।
उच्चतम न्यायालय मेंसीपी जोशी का पक्ष कपिल सिब्बल ने रखा था। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर त्वरित सुनवाई की मांग की थी जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अध्यक्ष से एक तय समय सीमा के भीतर अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, ये विधायक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही स्वीकृति योग्य है या नहीं। विरोध की आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता।