- तहसील में रजिस्ट्री है बंद, कॉलोनी काटने के लिए लेनी होती है अनुमति : नायब तहसीलदार
Aaj Samaj (आज समाज), पानीपत : बापौली तहसील के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों व बापौली-सनौली खुर्द में कॉलोनियां काटी जा रही है। जिस पर अधिकारी कार्रवाई करने की बजाए चुप्पी साधे हुए है। जब तक कॉलोनाइजरों से प्लॉट नहीं बिक जाते तब तक अधिकारियों का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा, जैसे ही कॉलोनी के प्लॉट बिक जाएंगे तो टाउन प्लानिंग के अधिकारी भी जेसीबी लेकर पहुंच जाएंगे। बाद में फंसेंगे और नुकसान उन लोगों का होगा जो गरीब और पूरी जिंदगी भर की कमाई इन कॉलोनियों में लगाकर अपना आशियाना बनाने की सोचते होंगे। कई प्लॉट धारकों से ये भी पता चला कि अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कॉलोनाइजर फूल पेमेंट एग्रीमेंट कर रहे है और आश्वासन दे रहे है कि जब रजिस्ट्री खुलेंगी तो रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार वैध कॉलोनी में एनओसी लेनी होती है। कुछ गांवों के रकबे में काटी गई कॉलोनियों की रजिस्ट्री साथ की साथ करवाई जा रही है। जब तक विभाग द्वारा इन अवैध कॉलोनियों पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक कॉलोनाइजर भी लोगों को गुमराह कर प्लाट बेचते रहते है।
एग्रीमेंट में धोखे का खतरा, जगह तक नहीं मिलती
अवैध तौर पर काटी गई कॉलोनी में प्लॉट तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन प्लॉट खरीदने वाले व्यक्ति को परेशानी ही झेलनी पड़ती है। पहले तो प्लॉट की रजिस्ट्री ही आसानी से नहीं होती। फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर धोखाधड़ी का खतरा रहता है। कई बार रजिस्ट्री में खसरा नंबर ही किसी अन्य जगह की जमीन के होते हैं। प्लॉट पर मकान बनाने पर विभाग कार्रवाई करता है और निर्माण तक गिरा देते हैं।
क्या है कॉलोनी काटने के नियम
क्षेत्र में जहां भी नवीन कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उनका सबसे पहले राजस्व विभाग में डायवर्सन होना चाहिए, लेकिन कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन फीस से बचने के चक्कर में डायवर्सन नहीं कराते हैं। जिससे राजस्व की चोरी खुलेआम की जा रही है। कॉलोनी में नियमावली के अनुसार पक्की रोड, नाली, पानी की सुविधा, बिजली, खंभों पर स्ट्रीट लाइटें, पार्क आदि की सुविधाएं होनी चाहिए। मगर कॉलोनाइजर खेतों में कच्ची रोड डालकर प्लाट काट देते हैं।
वर्जन
कॉलोनी काटने वालों की करें शिकायत जांच कर करेगेें कार्यवाही
इस विषय में बापौली नायब तहसीलदार कैलाश चंद का कहना है कि कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी काटना अवैध है। तहसील में रजिस्ट्री बंद कर रखी है। इसको लेकर कमेटी गठित की गई है। अगर कोई कृषि भूमि पर कालोनी काटता है तो जांच शिकायत मिलने पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी।
इस विषय में बापौली नायब तहसीलदार कैलाश चंद का कहना है कि कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी काटना अवैध है। तहसील में रजिस्ट्री बंद कर रखी है। इसको लेकर कमेटी गठित की गई है। अगर कोई कृषि भूमि पर कालोनी काटता है तो जांच शिकायत मिलने पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी।