Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्ले वे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त अनिवार्य कर दी है। इस शर्त के चलते अब प्रदेश में कोई भी प्ले वे स्कूल जिसके पास सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं है वो नहीं चल पाएगा। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन सुझाव के लागू होने साथ राज्य में काम कर रहे निजी प्ले वे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिर्वाय हो गया है। उन्होंनो बताया कि सामाजिक सुरक्षा, स्त्री और बाल विकास विभाग से 6 महीनों में प्ले वे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिर्वाय हो गया है। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड प्ले वे ही अब राज्य में अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे स्कूल संचालक
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि प्ले वे स्कूलों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आॅनलाइन सिस्टम स्थापित किया जा रहा है जिससे किसी भी संस्था को मुश्किल का सामना न करना पड़े और समय बद्ध और पारदर्शी ढंग से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी प्ले वे स्कूलों की निगरानी राज्य स्तरीय ईसीसीई काउंसिल द्वारा की जाएगी जिसका नेतृत्व विभाग के मंत्री की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्ले वे स्कूलों के लिए ईसीसीई काउंसिल द्वारा 0 से 3 साल के बच्चों के लिए नवचेतना और 3 से 6 साल के बच्चो के लिए अधारशिला सिलेबस निर्धारित किया गया है।
अभिभावकों के बनाने होंगे व्हाट्सएप ग्रुप
उन्होंने बताया कि आरटीएक्ट 2009 अधीन आते स्कूलों के प्री- प्राईमरी स्कूलों को भी यह रजिस्ट्रेशन करवाना अनिर्वाय है। मंत्री ने बताया कि प्ले वे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों पैंसिलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि उनके बचपन के शुरूआती विकास के लिए खेल के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में निखार आएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत के ध्यान हित पेरेंट्स टीचर वटसअप्प ग्रुप बनाए जाएंगे।
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