Punjab News:बीओसी वर्कर वेलफेयर योजनाओं के लिए प्रतिष्ठित स्काच अवार्ड प्राप्त किया

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बीओसी वर्कर वेलफेयर योजनाओं के लिए प्रतिष्ठित स्काच अवार्ड प्राप्त किया
बीओसी वर्कर वेलफेयर योजनाओं के लिए प्रतिष्ठित स्काच अवार्ड प्राप्त किया

चंडीगढ़(आज समाज)। मुख्यमंत्री-कम-चेयरमैन पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड •ागवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में, पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को स्काच अवार्ड-2024 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार बोर्ड को नई दिल्ली में 21 सितंबर 2024 को 99वें स्काच सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। यह पुरस्कार 2003 में शुरू किया गया था और इसे •ाारत की प्रगति और विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को दिया जाता है। इसे प्रशासन, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक मानक के रूप में •ाी देखा जाता है।

कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने बताया कि इस साल वि•िान्न राज्यों के वि•िान्न वि•ाागों ने स्काच अवार्ड के लिए नामांकन दाखिल किए थे। उन्होंने बताया कि पंजाब बीओसी वेलफेयर बोर्ड, जो कि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रयासरत है, ने श्रम नीति विकास और कार्यान्वयन की श्रेणी के तहत श्रम डोमेन में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर योजनाओं नामक परियोजना के तहत अपना नामांकन दाखिल किया था।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस परियोजना का मूल्यांकन जूरी के एक पैनल द्वारा किया गया जिसमें सेवानिवृत्त नौकरशाह और प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए बेहतर प्रशासन के सात सिद्धांतों की दिशा में किए गए प्रयासों को उजागर किया। इस संबंध में वोटिंग के दौरान पंजाब को सबसे अधिक वोट मिले, जबकि महाराष्टÑ दूसरे स्थान पर रहा। इन तीन चरणों के बाद, पंजाब बीओसी वेलफेयर बोर्ड को आर्डर आफ मेरिट प्रदान किया गया।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पिछले साल बोर्ड ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों को सरल बनाया था और कई योजनाओं, विशेष रूप से वजीफा, शगुन और एक्स-ग्रेशिया योजनाओं में कई नए प्रावधान शामिल किए थे। कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन देने के लिए प्रतीक्षा अवधि को समाप्त कर दिया गया था और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन की समय सीमा को एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि श्रमिकों की सुविधा के लिए अब वर्क प्रूफ संबंधित घोषणा पत्र का सत्यापन अब ठेकेदार या बोर्ड द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।