Income Tax Notice/Intimation under Section 143(1) : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद, आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच या पुष्टि करने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए इनकम टैक्स विभाग आपको एक नोटिस या इंटीमेशन भेजता है. सेक्शन 143(1) के तहत भेजा गया यह इंटीमेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि आपकी ITR में दी गई जानकारी और विभाग द्वारा किए गए कैलकुलेशन में कोई अंतर तो नहीं है. कई टैक्सपेयर्स के मन में ऐसा नोटिस मिलने के बाद सवाल उठते हैं कि यह नोटिस मिलने के बाद उन्हें क्या करना होगा और इसका जवाब कैसे दिया जाए.
सेक्शन 143(1) के तहत भेजी गई सूचना में आपकी आय, कटौतियों और टैक्स कैलकुलेशन के विवरण होते हैं. इसे समझने के लिए आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा:
इनकम टैक्स इंटीमेशन के जरिये आयकर विभाग आपको 3 तरह की सूचना दे सकता है:
इनकम टैक्स इंटीमेशन का डॉक्युमेंट पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है. इसे खोलने के लिए, अपना PAN (लोअर केस में) और जन्म की तारीख (DDMMYYYY) को पासवर्ड के रूप में डालें. मिसाल के तौर पर अगर आपका PAN “AAAAA0000A” है और आपकी जन्मतिथि 1 अप्रैल 1990 है, तो पासवर्ड “aaaaa000a01041990” होगा.
सेक्शन 143(1) के तहत मिले इनकम टैक्स इंटीमेशन का जवाब देने के लिए इन बातों पर ध्यान दें:
अगर इनकम टैक्स विभाग ने आपके ITR को समय पर प्रोसेस नहीं किया या आपको इंटीमेशन नहीं मिला, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग से आने वाले इंटीमेशन या नोटिस का सही समय पर और सटीक जवाब देना जरूरी है, ताकि आपको बेवजह किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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