Income Tax Notice: ITR भरने के बाद मिला सेक्शन 143(1) का नोटिस? आगे क्या करें, कैसे दें इसका जवाब

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Income Tax Notice: ITR भरने के बाद मिला सेक्शन 143(1) का नोटिस? आगे क्या करें, कैसे दें इसका जवाब
Income Tax Notice: ITR भरने के बाद मिला सेक्शन 143(1) का नोटिस? आगे क्या करें, कैसे दें इसका जवाब

Income Tax Notice/Intimation under Section 143(1) : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद, आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच या पुष्टि करने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए इनकम टैक्स विभाग आपको एक नोटिस या इंटीमेशन भेजता है. सेक्शन 143(1) के तहत भेजा गया यह इंटीमेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि आपकी ITR में दी गई जानकारी और विभाग द्वारा किए गए कैलकुलेशन में कोई अंतर तो नहीं है. कई टैक्सपेयर्स के मन में ऐसा नोटिस मिलने के बाद सवाल उठते हैं कि यह नोटिस मिलने के बाद उन्हें क्या करना होगा और इसका जवाब कैसे दिया जाए.

 इनकम टैक्स इंटीमेशन को कैसे पढ़ें?

सेक्शन 143(1) के तहत भेजी गई सूचना में आपकी आय, कटौतियों और टैक्स कैलकुलेशन के विवरण होते हैं. इसे समझने के लिए आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा:

  • निजी जानकारी की जांच करें : सबसे पहले, सूचना में दिए गए अपने नाम, एड्रेस और PAN नंबर के सही होने की पुष्टि करें.
  • आय और कटौती की तुलना करें: सूचना में आपकी ITR में दी गई आय और विभाग द्वारा कैलकुलेट की गई आय की तुलना एक टेबल में की जाती है. यहां आप देख सकते हैं कि दोनों कैलकुलेशन में कोई अंतर है या नहीं.
  • टैक्स विवरण की जांच करें: इसके बाद, सूचना में दिखाई गई टैक्स देनदारी, टैक्स में राहत (अगर कोई हो), ब्याज (सेक्शन 234A, 234B, 234C), और लेट फीस (सेक्शन 234F) की जानकारी की जांच करें.

इनकम टैक्स इंटीमेशन में क्या हो सकता है?

इनकम टैक्स इंटीमेशन के जरिये आयकर विभाग आपको 3 तरह की सूचना दे सकता है:

    • 1. आपको कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना है : अगर आपका कैलकुलेशन और विभाग का कैलकुलेशन मेल खाता है, तो इंटीमेशन में टैक्स देनदारी और रिफंड को जीरो दिखाया जाएगा.
    • 2. अतिरिक्त टैक्स की डिमांड : अगर आपने अपनी आय या कटौती का जो ब्योरा दिया है, वह आयकर विभाग के पास मौजूद जानकारी से मेल नहीं खाता है, तो विभाग आपसे अतिरिक्त टैक्स और ब्याज की मांग कर सकता है.
    • 3. आपको रिफंड मिलेगा : अगर आपने अधिक टैक्स का भुगतान किया है, तो विभाग आपको रिफंड जारी करेगा, जिसका जिक्र इंटीमेशन में होगा.

इनकम टैक्स इंटीमेशन को कैसे खोलें?

इनकम टैक्स इंटीमेशन का डॉक्युमेंट पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है. इसे खोलने के लिए, अपना PAN (लोअर केस में) और जन्म की तारीख (DDMMYYYY) को पासवर्ड के रूप में डालें. मिसाल के तौर पर अगर आपका PAN “AAAAA0000A” है और आपकी जन्मतिथि 1 अप्रैल 1990 है, तो पासवर्ड “aaaaa000a01041990” होगा.

इनकम टैक्स इंटीमेशन का जवाब कैसे दें?

सेक्शन 143(1) के तहत मिले इनकम टैक्स इंटीमेशन का जवाब देने के लिए इन बातों पर ध्यान दें:

  • इनकम टैक्स इंटीमेशन का कारण समझें.
  • अपने जवाब के साथ सही स्पष्टीकरण और जरूरी दस्तावेज़ अटैच करें.
  • बताई गई समय सीमा के भीतर अपना जवाब ऑनलाइन इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर सबमिट कर दें.
  • अपने जवाब और जमा किए गए दस्तावेजों की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें.

अगर इंटीमेशन समय पर न मिले तो क्या करें?

अगर इनकम टैक्स विभाग ने आपके ITR को समय पर प्रोसेस नहीं किया या आपको इंटीमेशन नहीं मिला, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग से आने वाले इंटीमेशन या नोटिस का सही समय पर और सटीक जवाब देना जरूरी है, ताकि आपको बेवजह किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.