RBI On Paytm Payment Bank पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं जोड़ सकेगा अब ओर कस्टमर आरबीआई ने लगाई रोक

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RBI On Paytm Payment Bank

RBI On Paytm Payment Bank पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं जोड़ सकेगा अब ओर कस्टमर आरबीआई ने लगाई रोक

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली : 

RBI On Paytm Payment Bank : पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआइ ने बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहक जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू है। बैंक से यह भी कहा गया है कि उसके आईटी सिस्टम का व्यापक आडिट करने के लिए एक आईटी आडिट फर्म नियुक्त की जाए। बता दें कि आरबीआइ ने यह कार्रवाई बैंकिंग रेजुलेशन एक्ट, 1949 के सेंशन 35 ए के तहत की है।

पेटीएम से कहा गया है कि वह सबसे पहले अपने आइटी सिस्टम का आडिट कराए। नए कस्टमर तभी जोड़े जाएंगे जबकि आरबीआइ इसकी इजाजत दे। आरबीआइ ने कहा है कि वह आइटी आडिट की रिपोर्ट देखने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला करेगा। आरबीआइ ने यह कार्रवाई बैंक के सुपरवाइजरी कंसर्न उठने के बाद की है।

अगस्त 2016 से काम कर रहा पेटीएम पेमेंट बैंक

पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अगस्त 2016 में शुरू किया गया था और औपचारिक रूप से मई 2017 में नोएडा में एक शाखा से उसका परिचालन आपरेटिव हुआ।

केंद्रीय बैंक ने लगाया था 1 करोड़ का जुर्माना

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रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआइ ने कहा था कि अंतिम प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी करने के लिए पीपीबीएल के आवेदन की जांच करने पर यह पाया गया कि उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती है। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 को एक आदेश द्वारा पीपीबीएल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। दिसंबर 2020 में आरबीआइ ने एचडीएफसी बैंक को किसी भी नए डिजिटल उत्पादों या सेवाओं को लॉन्च करने और कर्जदाता द्वारा lender resolved recurring tech मुद्दों को हल करने तक नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया था।

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