- दिल्ली के छह स्कूलों को धमकी
Threat Reserve Bank Of India,(आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर रूसी भाषा में मिले ईमेल में मुंबई में आरबीआई (Mumbai RBI) को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसमें आरबीआई में योजनाबद्ध विस्फोट की चेतावनी दी गई है।
अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
मुंबई पुलिस के (जोन-1) डीसीपी ने बताया कि माता रमाबाई मार्ग थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दूसरी तरफ एक अन्य घटना में देश की राजधानी दिल्ली के छह से अधिक प्रमुख स्कूलों को अब बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह भी ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। बता दें कि इससे पहले गत सप्ताहांत राजधानी के 40 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।
दिल्ली के इन स्कूलों को मिली धमकी
दिल्ली के जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें पश्चिम विहार में भटनागर पब्लिक स्कूल, ईस्ट आफ कैलाश में दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी में वेंकटेश पब्लिक स्कूल, श्रीनिवासपुरी में कैम्ब्रिज स्कूल और सफदरजंग एन्क्लेव में दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल शामिल हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी (Delhi Chief Minister Atishi) ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उसपर अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Former CM Arvind Kejriwal) ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने कभी भी ऐसी बिगड़ती कानून-व्यवस्था का अनुभव नहीं किया।
दिल्ली : ईमेल करने वाले ने मांगी थी 30,000 डॉलर की फिरौती
दिल्ली दमकल और पुलिस विभाग ने छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन तलाशी अभियान चलाकर तुरंत कार्रवाई की। हालांकि विस्तृत जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इससे पहले 8 दिसंबर को दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ईमेल करने वाले ने 30,000 डॉलर की फिरौती मांगी थी।
उच्च न्यायालय ने दिया है व्यापक कार्य योजना का निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को बम की धमकियों और इसी तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित एक व्यापक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने इन उपायों को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा तय की है।
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