Aaj Samaj (आज समाज), RBI Action, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लंघन करने पर दो प्राइवेट और तीन सहकारी सहित पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया है। देश का सबसे बड़ा आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) 1999 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। दोषी बैंकों में एचडीएफसी और बैंक आफ अमेरिका भी शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को इन दोनों बैंकों पर नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) से जमा स्वीकार करने से जुड़े नियम तोड़ने के आरोप में 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

जारी किए गए थे कारण बताओ नोटिस

एक रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा है कि कार्रवाई से पहले दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर इन बैंकों ने लिखित में जवाब दिया और फिर उस पर मौखिक दलीलें भी दीं। बयान में कहा गया कि मामले के सभी तथ्यों और बैंकों के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है और ऐसे में जुर्माना लगाया जाना वाजिब है।

अन्य तीन बैंकों में ये शामिल

अर्बन को-आॅपरेटिव बैंकों पर भी जुमार्ना लगाया है। जिन बैंकों पर आरबीआई का डंडा चला है उनमें ध्रांगध्रा पीपुल्स को-आॅपरेटिव बैंक, पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक और मंडल नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि दूसरे बैंक में डिपॉजिट के प्लेसमेंट से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते ध्रांगध्रा पीपुल्स को-आॅपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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