प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:
12 साल की लड़की से रेप करने वाले गांव बड़गांव निवासी नाथीराम को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अपने बयान से मुकर गए थे गवाह
इस मामले में गवाह अपनी गवाही से मुकर गए थे। पुलिस ने साइंटिफिक जांच की। इससे आरोप साबित हुए और कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई। तीन जून 2021 को रादौर सीएचसी में एक गांव की 12 साल की लड़की को भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो वह 19 सप्ताह की गर्भवती मिली। इस पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। पुलिस ने जांच की तो बच्ची के परिवार के साथ रहने वाला नाथी ही रेप करने वाला निकला। लड़की के पिता ने पुलिस को बयान दिए थे कि नाथी उनके साथ छह-सात साल से रह रहा है। उसकी 12 साल की बेटी के पेट में दर्द हुआ तो वे उसे अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने चेकअप कर बताया कि लड़की गर्भवती है।
ये थे लड़की के बयान
तब लड़की ने पूछने पर बताया कि जनवरी माह में वह एक दिन घर पर अकेली थी। उस दिन नाथी राम ने उसके साथ रेप किया। रेप की वजह से बेटी गर्भवती हुई। इस शिकायत पर रादौर पुलिस ने नाथीराम के खिलाफ धारा-376 (3), छह पोक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज किया था।
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