संजीव कौशिक, रोहतक:
Rape accused sentenced to 20 years: रोहतक में ढाई साल पहले 9वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर खेतों में बने कोठड़े में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को सोमवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट विनोद अहलावत ने बताया कि 14 साल की नाबालिग परिजनों के साथ थाने में पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई।
शौच के लिए घर से बाहर गई थी Rape accused sentenced to 20 years
बताया कि वह अल सुबह करीब साढ़े तीन बजे मां को बताकर शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी कलानौर का युवक किशन आया और उसका मुंह दबाकर खेतों में बने कोठड़े में ले गया। वहां पर उसे धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो जान से मार देगा। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया।
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आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया Rape accused sentenced to 20 years
परिजन उसे ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी किशन को दुष्कर्म, 4 पॉक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दबाव में पीड़ित अदालत में बयानों से मुकर गई Rape accused sentenced to 20 years
वकील ने बताया कि केस का अदालत में जब ट्रायल चल रहा था, उस दौरान पीड़िता को आरोपी पक्ष की तरफ से धमकी मिली। दबाव में पीड़ित अदालत में बयानों से मुकर गई। हालांकि दूसरे गवाहों ने पुख्ता बयान दर्ज करवाए। ऐसे में अदालत में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि नाबालिग के बयान मायने नहीं रखते, बल्कि नाबालिग के परिजनों की गवाही अहम है। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।