आज समाज डिजिटल, पंचकूला:
Ranjit Singh murder case
19 साल पहले हुए बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड केस में आखिरकार सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। अदालत ने मामले के मुख्य दोषी डेरामुखी सहित सभी पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से जहां डेरामुखी हताशा में डूब गया वहीं रणजीत सिंह के परिजनों ने कहा कि उन्हें 19 साल बाद न्याय मिला है। ज्ञात रहे कि 12 अक्टूबर को इस केस में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने डेरामुखी को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया था
पुलिस पहरे में रहा शहर
इससे पहले सोमवार सुबह ही दोषियों को सजा सुनाए जाने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शहर में धारा-144 लागू कर दी थी। शहर में कुल 17 नाके लगाए गए थे और इन नाकों पर 700 जवान तैनात किए गए थे। वहीं सीबीआई कोर्ट परिसर और चारों प्रवेश द्वार पर आईटीबीपी की चार टुकड़ियां तैनात की गई थीं।
गुरमीत राम रहीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना फैसला
ज्ञात रहे कि इस हत्याकांड का मुख्य दोषी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीबीआई कोर्ट की कार्यवाही के चलते मौजूद रहा, जबकि अन्य चार दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल कोर्ट के सामने मौजूद हुए।
इन धाराओं में कोर्ट ने दिया दोषी करार
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते 8 अक्टूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।
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