Ram Rahim’s petition regarding the facility of phone in jail rejected: जेल में फोन की सुविधा संबंधी राम रहीम की याचिका खारिज

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चंडीगढ़। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हाईकोर्ट में पेश किए जाने और फोन की सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी।  जेल में खतरे की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज ने हाईकोर्ट को दी रिपोर्ट में कहा कि जेल में पूरी चाक चौबंद सुरक्षा है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। डॉ. मोहित गुप्ता की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि वे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं और डेरे के अस्पताल में मेडिकल एक्सपर्ट रहे हैं।
याचिका में 22 जून की घटना का हवाला देते हुए कहा गया कि डेरे के एक अनुयायी की हाई सिक्योरिटी नाभा जेल में निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इस घटना से याची और डेरा अनुयायी बेहद चिंतित हैं और गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। याचिका में कहा गया कि गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट में पेश किए जाने के निर्देश दिए जाएं। बता दें कि गुरमीत राम रहीम रोहतक स्थित सुनारिया जेल में कैद है।