Rohtak News: जमानत अवधि पूरी होने पर जेल में लौटा राम रहीम

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जमानत अवधि पूरी होने पर जेल में लौटा राम रहीम
Rohtak News: जमानत अवधि पूरी होने पर जेल में लौटा राम रहीम

हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मिली थी पैरोल
Rohtak News (आज समाज): रोहतक: 20 दिन की पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार देर सांय डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम रोहतक जेल में लौट आया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से पहले राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली थी। जो बुधवार को खत्म हो गई। पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम उत्तरप्रदेश स्थित बरवाना आश्रम में रहा था। विपक्षी दलों ने राम रहीम को चुनाव के दौरान पैरोल देने के सरकार के फैसले का विरोध भी किया था। कांग्रेस ने पैरोल दिए जाने का विरोध जताते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी। उनका कहना था कि राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है। प्रदेश में बड़ी तादात में डेरा अनुयायी है। इसलिए राम रहीम को पैरोल दी जानी ठीक नहीं है। डेरे काई विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव है। गौरतलब है कि साध्वी यौन शोषण केस व हत्या के मामले में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। विपक्षी दलों से राम

2 अक्टूबर को बाहर आया था डेरा मुखी

विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल मिली थी। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग थी और 2 अक्टूबर को राम रहीम जेल से बाहर आया था। जिस पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगे। हालांकि राम रहीम की 20 दिन की पैरोल मंजूर हो गई। आज वापस जेल में लौटेगा। साध्वियों के यौन शोषण और मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 20 साल की कैद काट रहा है। उसने हाल ही में सरकार से इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। जेल विभाग को आवेदन कर 20 दिन की पैरोल देने के लिए कहा। इस दौरान उसने उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहने की बात कही। इससे पहले राम रहीम अगस्त में 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था।

हत्या के एक मामले में बरी हो चुका राम रहीम

राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों के यौन शोषण केस में दोषी ठहराया गया था। इसी साल 27 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया। इस केस में 28 अगस्त 2017 को उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जिसके बाद से वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 11 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और 17 जनवरी 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे 2021 में रणजीत सिंह हत्याकांड में भी दोषी ठहराते हुए उम्र कैद दी गई थी। हालांकि इसी साल 28 मई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में उसे बरी कर दिया।

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