Rohtak News: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को मिली 20 दिन की पैरोल

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हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को मिली 20 दिन की पैरोल
Rohtak News: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को मिली 20 दिन की पैरोल

पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहेगा राम रहीम
किसी भी तरीके चुनाव प्रचार करने पर रद्द हो सकती है पैरोल
कांग्रेस ने पैरोल दिए जाने का जताया विरोध, चुनाव आयोग को लिखा पत्र
Rohtak News (आज समाज) रोहतक: हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच साध्वियों के यौन शोषण और मर्डर केस में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिल गई है। पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश स्थित अपने बरनावा आश्रम में रहेगा। अगर वह किसी भी तरीके से चुनाव प्रचार में हिस्सा लेता है तो उसकी पैरोल को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरफ के राजनीतिक कार्यक्रम में भी राम रहीम के शामिल होने पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। अन्य राजनीतिक दल कयास लगा रहे है।

राम रहीम को पैरोल देने का मतलब भाजपा चुनाव में राम रहीम का सहयोग चाहती है। जिस कारण हरियाणा कांग्रेस ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर आपत्ति जताई है। हरियाणा में चुनाव को प्रभावित करने का अंदेशा जताते हुए प्रदेश कांग्रेस भारतीय चुनाव आयोग को लैटर लिखा है। पत्र आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के केसी भाटिया द्वारा लिखा गया है। इससे पहले गत दिवस चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दे दी है। राम रहीम आज जेल से बाहर आ सकते है।

साध्वियों के यौन शोषण व मर्डर केस सजा काट रहा है राम रहीम

गौरतलब है कि राम रहीम ने जेल विभाग को पत्र लिख इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। जेल विभाग ने सरकार व चुनाव आयोग अनुमति मिलने के बाद राम रही की पैरोल मंजूद ही। राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों के यौन शोषण केस में दोषी ठहराया गया था। इसी साल 27 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया। इस केस में 28 अगस्त 2017 को उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जिसके बाद से वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 11 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और 17 जनवरी 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। उसे 2021 में रणजीत सिंह हत्याकांड में भी दोषी ठहराते हुए उम्रकैद दी गई थी। हालांकि इसी साल 28 मई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में उसे बरी कर दिया।

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