पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने विभिन्न पाबंदियों के आदेश किए जारी
आज समाज डिजिटल, लुधियाना: पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के क्षेत्र के अंदर विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। पब्लिक हित की सुरक्षा को मुख्य रखते हुए उन्होंने लुधियाना एरिया में 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होने धरने, जुलूस, रैलियों आदि पर पूर्ण तौर पर मनाही के आदेश जारी किए हैं और रैलियों धरनों और जुलूस आदि के लिए सेक्टर 39 पुडा ग्राउंड वर्धमान मिल के सामने चंडीगढ़ रोड लुधियाना में तय की गई जगह के अलावा बिना मंजूरी धरने, जलूस और रैलियां आदि करने पर मनाही के आदेश दिए हैं । इसके अलावा हथियार लेकर चलने और आगजनी वाले तरल पदार्थों को साथ लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। राकेश अग्रवाल ने लुधियाना कमिश्नरेट के अधीन पड़ते निजी स्कूलों के मुखी, स्कूलों में तैनात नॉन टीचिंग स्टाफ और गाड़ियों पर तैनात ड्राइवर और कंडक्टर तथा अन्य किसी भी तरह के साथ उनके पास नौकरी करते हैं, संबंधी पूरा विवरण सहित फोटो इलाके के थाने/ पुलिस चौकी में तुरंत दर्ज करवाएंगे । पुलिस कमिश्नर ने अपने आदेशों में कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि लुधियाना शहर में बड़ी संख्या में निजी स्कूल खोले जा रहे हैं। बच्चों को घरों से लेकर आने तथा वापस घर छोड़ने के लिए निजी स्कूल बसें चलाई जा रही हैं और उन बसों के विभिन्न जिलों और गैर स्टेट के साथ संबंधित ड्राइवर/ कंडक्टर रखे हुए हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूलों में रखा हुआ है , जो गैर जिलों और स्टेट के साथ संबंधित हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को मुख्य रखते हुए नॉन टीचिंग स्टाफ और स्कूलों की निजी बसों पर तैनात ड्राइवर और कंडक्टर की बैकराउंड बारे जानकारी हासिल करने पब्लिक हित में जरूरी है, ताकि उनके बैकराउंड बारे जाना जा सके । इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सपा और मीसाज सेंटरों के रिसेप्शन एरिया के अंदर आने और बाहर जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने लाजमी है और 30 दिन का रिकॉर्डिंग बैकअप भी रखना जरूरी है। इन सेंटरों के मालिक आने वाले हर ग्राहक का फोटो आईडी रखेंगे और अपने हर कर्मचारी की पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा करवाई जाए। इसके अलावा इन सेंटरों में किसी भी तरह का अंदर और बाहर जाने के लिए गुप्त रास्ता नहीं होना चाहिए । राकेश अग्रवाल ने गोल्ड लोन कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कानून-व्यवस्था की संभाल के लिए विभिन्न ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में विभिन्न स्थानों पर ब्रांचों के अंदर और बाहर हाई क्वालिटी डे नाइट सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश भी जारी किए हैं। जिसमें डीवीआर/ एनवीटी और रिमोट कंट्रोल रिकॉर्डिंग तथा स्टोरेज सुविधाएं होनी चाहिए । इसके अलावा उन्होंने मुख्य दफ्तरों के साथ जुड़ी ब्रांचों में चोरी की वारदात होने पर अलार्म लगाने के लिए भी कहा। जहां इन काल मैसेज तुरंत लुधियाना पुलिस कमिश्नर के कंट्रोल रूम पर भेजे जा सके। गंभीर हालातों में तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज अपने आप संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेजे जा सके । इसके अलावा अलार्म को एक बीएसएनएल लैंडलाइन फोन के साथ शाखा में एक आॅटोडायलर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य आदेश भी जारी किए हैं।
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