नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना मामले की जांच को पूरा करने का एलटीमेटम दे दिया है। राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच पूरी करने के लिए एजेंसी की समय सीमा बांध दी है। न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसके बाद एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए दो महीने से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। बता दें कि सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा था लेकिन अदालत ने दो महीने का वक्त और देकर उसकी याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि जांच के लिए और समय नहीं दिया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा कि अपने अधिकारियों को थोड़ा कठिन काम करने के लिए कहें। जांच को घसीटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और सीबीआई को जांच का समाप्त करना चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में पर्याप्त जांच जो चुकी है। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि न्यायिक सहायता के लिए अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है, जवाब आने तक जांच पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने अदालत से और तीन महीने का वक्त देने का अनुरोध किया। लेकिन इस याचिका का तीन आरोपियों अस्थाना, डीएसपी देवेंद्र कुमार और कारोबारी मनोज प्रसाद के वकील ने विरोध किया। अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने, भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधि का मामला दर्ज किया गया है।
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