नई दिल्ली। राजस्थान मेंकई दिनो से चल रही सियासी गहमागहमी के बीच कांग्रेस के नेता सचिन पायलट हाईकोर्ट पहुंचेथे। सचिन पायलट और कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकोंकी याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी जिसके बाद सचिन पायलट केसमर्थक विधायकों को राहत मिली। हाईकोर्ट ने सुनवाई को सोमवार सुबह दस बजे तक टाल दी। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने का नोटिस जारी किया है जिसके खिलाफ पायलट खेमा हाई कोर्ट पहुंचा है। असंतुष्ट विधायकों की याचिका पहले बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा शर्मा के समक्ष आई लेकिन उनके वकील हरीश साल्वे ने एक नई याचिका दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा। पायलट खेमे की ओर से नयी याचिका दायर होने के बाद उसे शाम के वक्त खंड पीठ के पास भेज दिया गया थी लेकिन बाद में यह मामला शुक्रवार के लिये टल गया था। साल्वे ने बार बार कोर्ट रूम में दोहराया कि जब पायलट गुट ने दलबदल कानून का उल्लंघन ही नहीं किया तो फिर विधानसभा में उन्हें अयोग्य कैसे घोषित कर सकते हैं? हरीश साल्वे ने हाई कोर्ट के सामने सचिन पायलट के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि पार्टी को जगाना बगावत नहीं होती है। . उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाहर दल-बदल कानून का प्रावधान लागू नहीं होता है।