Railway Refund Rules : कन्फर्म ई-टिकट रद्द करने के लिए शुल्क और आरएसी टिकटों के नियम जो आपको पता होने चाहिए

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Charges for cancellation of confirmed e-ticket and rules for RAC tickets that you should know

Railway Refund Rules :  यात्री अक्सर ट्रेन यात्रा के लिए आरक्षण करते हैं, अक्सर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। हालांकि, कभी-कभी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, टिकट रद्द करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामलों में, रेलवे रद्दीकरण शुल्क लगाता है, जो टिकट के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होता है।

आम तौर पर, यदि ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट टिकट कन्फर्म नहीं होती है, तो यह स्वचालित रूप से रद्द हो जाती है, और रिफंड सीधे यात्री के खाते में जमा हो जाती है। हालांकि, कन्फर्म या आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकटों को रद्द करने के लिए, रिफंड राशि से कुछ शुल्क काटे जाते हैं, जिसका भुगतान यात्री को करना होगा।

Confirmed Ticket  रद्द करने पर कितना कटता है?

यदि टिकट निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक पहले रद्द किया जाता है, तो प्रति यात्री एक निश्चित रद्दीकरण शुल्क काटा जाता है।

  • एसी फर्स्ट/एग्जीक्यूटिव क्लास: 240 रुपये + जीएसटी
  • फर्स्ट क्लास/एसी 2 टियर: 200 रुपये + जीएसटी
  • एसी चेयर कार/एसी 3 टियर/एसी 3 इकॉनमी: 180 रुपये + जीएसटी
  • स्लीपर क्लास: 120 रुपये
  • सेकंड क्लास: 60 रुपये

प्रस्थान से 48 से 12 घंटे पहले Cancellation Charges

यदि प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्दीकरण किया जाता है, तो सभी एसी क्लास के लिए किराए का 25% (साथ ही लागू जीएसटी) काटा जाता है।

प्रस्थान से 12 से 4 घंटे पहले Cancellation Charges

यदि प्रस्थान से 12 घंटे से 4 घंटे पहले रद्दीकरण होता है, तो सभी एसी क्लास के लिए किराए का 50% (लागू जीएसटी सहित) काटा जाता है

कोई Refund शर्तें नहीं

यदि प्रस्थान से कम से कम 4 घंटे पहले टिकट रद्द नहीं किया जाता है या टीडीआर (टिकट जमा रसीद) ऑनलाइन दाखिल नहीं की जाती है, तो कन्फर्म टिकटों के लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। आरएसी ई-टिकट के लिए, यदि प्रस्थान से 30 मिनट पहले टिकट रद्द नहीं किया जाता है, तो कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। आरएसी और वेटिंग टिकट के लिए क्या है नियम यदि आपके पास ई-टिकट है, तो ऐसे मामले में, नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रद्दीकरण किया जाएगा या ऑनलाइन टीडीआर दाखिल करना होगा।

जहां आरएसी टिकट या वेटिंग लिस्ट टिकट रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अगर टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो दूरी की परवाह किए बिना, क्लर्केज में कटौती के बाद किराया वापस किया जाता है। क्लर्केज की बात करें तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक प्रति यात्री 60 रुपये और जीएसटी का क्लर्केज शुल्क काटा जाता है, चाहे दूरी कितनी भी हो।

यह सभी एसी क्लास पर लागू होता है। कोई रिफंड नियम नहीं यदि आरएसी या वेटिंग लिस्ट टिकट निर्धारित प्रस्थान के 30 मिनट के भीतर रद्द किया जाता है तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। यदि आरक्षण चार्ट अंतिम रूप से तैयार होने से पहले आरएसी या प्रतीक्षा सूची टिकट धारक को कन्फर्म आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो रद्दीकरण शुल्क कन्फर्म टिकट के समान ही होगा।

 

 

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