Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्णेश मोदी

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Rahul Gandhi Defamation Case
राहुल गांधी से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्णेश मोदी

Aaj Samaj (आज समाज), Rahul Gandhi Defamation Case, नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में सजा पाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामले में मानहानि की शिकायत करने वाले बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष सुनने की भी अपील की है। पूर्णेश मोदी का कहना है कि यदि राहुल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। बिना किसी का पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी न किया जाए। राहुल ने अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है, लेकिन वे जल्द सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

  • गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है राहुल की सजा
  • राहुल के याचिका दाखिल करने पर मेरा पक्ष भी सुनें

सूरत की अदालत ने मार्च में सुनाई है 2 साल की सजा

मानहानि केस में उन्हें सूरत की सत्र अदालत ने गत 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने सात जुलाई को मानहानि मामले में राहुल की 2 साल की बरकरार रखी थी। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस लंबित हैं और ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।

मोदी सरनेम को लेकर यह दिया था विवादित बयान

बता दें कि राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद 13 अप्रैल को गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। गौरतलब है कि राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी करके उनकी सांसदी जाने की जानकारी दी थी। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा।

चार मामलों में अभी फैसला आना बाकी

2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है।

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