Rahul Defamation Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज

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Rahul Defamation Case
कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

Aaj Samaj (आज समाज), Rahul Defamation Case, सूरत: मानहानि मामले में गुजरात में सूरत की अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड यानी याचिका खारिज। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

  • 2019 में चुनावी रैली के दौरान दिया था विवादित बयान 

13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा

न्यायाधीश मोगरा ने इसी महीने की 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान राहुल ने ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। इसी को लेकर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था।

अदालत ने 23 मार्च को सुनाया था फैसला

सूरत की अदालत ने पिछले महीने 23 मार्च को फैसला सुनाया था। सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद कर दी गई थी। वह केरल के वायनाड से सांसद हैं।

राहुल के वकील ने यह दी थी दलील

राहुल के वकील आरएस चीमा ने ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मोगेरा के समक्ष दलील दी थी कि मानहानि का केस उचित नहीं था और इसमें अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था, सत्ता एक अपवाद है, पर कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सजा मिलना अन्याय है।

सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा

लोकसभा हाउसिंग कमेटी के निर्देश पर राहुल सरकारी बंगला भी खाली कर चुके हैं। कमेटी ने 27 मार्च को उन्हें नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा था। इसके बाद राहुल ने बंगला खाली कर सोनिया गांधी के आवास में रहने का फैसला किया है। उनका सामान भी शिफ्ट हो चुका है।

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