सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आम आदमी पार्टी ने बताया बड़ी जीत, राघव चड्ढा बोले, लंबी लड़ाई के बाद दिल्लीवालों को मिलेगा अपना मेयर

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Raghav Chadha Statement On Mayor

आज समाज डिजिटल, Raghav Chadha Statement On Mayor : दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए मचा सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया कि निगम की पहली बैठक के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिफिकेशन जारी हो। इसके अलावा देशी की शीर्ष अदालत ने कहा मनोनीत पार्षद (nominated councilor) मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। 

आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अपनी बड़ी जीत बता रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा (Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha) ने कहा कि आज दिल्ली जीत गई। अब उपराज्यपाल को दिल्ली को दिल्ली के लोगों के सामने माफी मांगनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। उनके यानि उपराज्यपाल के कामों और आदेशों ने बार-बार संविधान का उल्लंघन किया है।

उन्होंने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साबित हो गया कि दिल्ली के उपराज्पाल के दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर लिए गए सभी फैसले गैर-कानूनी और असंवैधानिक थे। ये करारा जवाब है उपराज्यपाल को कि ये गैर-कानूनी हरकतें बंद करिए।”  

राघव चड्ढा ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे पहले मैं दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि ये दिल्ली की जीत है,  दिल्लीवासियों की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। एक लंबी लड़ाई के बाद फाइनली दिल्ली को अपना निर्वाचित मेयर मिलेगा। राघव चड्ढा ने कहा कि “जिसने दिल्ली को मेयर से वंचित करने के लिए हर गंदी कोशिश की, आज वो पूरी हार गए हैं।”

मनोनित सदस्य नहीं डाल सकेंगे वोट

बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, देश की राजधानी में जो रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि, 24 घंटे के अंदर एक मीटिंग आयोजित की जाए और इस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाए. यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि, इस चुनाव में मनोनित सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि, एमसीडी संविधान में नहीं है लिहाजा मनोनित सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24 घंटे में बैठक में जिसे मेयर चुना जाएगा वो आगे डिप्टी मेयर औऱ स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा। यानी इसी बैठक में मेयर उस तारीख का ऐलान करेगा जब डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेट का चुनाव होगा।

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