विधवा प्रकोष्ठ की त्रैमासिक बैठक आयोजित

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Quarterly meeting of widow cell organized
Quarterly meeting of widow cell organized

इशिका ठाकुर,करनाल :
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री जसबीर ने खुलासा किया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में मंगलवार को विधवा प्रकोष्ठ की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड द्वारा विधवाओं से संबंधित डाटा प्रस्तुत किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं से संबंधित समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय प्रभारी भी उपस्थित थे।

विधवाओं को योजनाओं के बारे में किया जागरूक

सीजेएम ने आगे खुलासा किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकवार सर्वेक्षण करने का संकल्प लिया गया कि विधवाओं के लिए लाभकारी योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचे और विधवाओं को इनके लिए विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल ने बताया कि आज की स्थिति में समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला करनाल में 56047 विधवाओं को पेंशन का वितरण किया जा रहा है।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (विधवाओं को कानूनी सेवाएं) योजना, 2020 के मद्देनजर यह संकल्प लिया गया कि जिला समाज कल्याण विभाग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं सहित सभी व्यक्तियों की पहचान करेगा जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, पात्र हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करें। यह भी संकल्प लिया गया कि समाज कल्याण विभाग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल के समन्वय से विधवाओं के स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की सुविधा सुनिश्चित करेगा ताकि सामुदायिक सहायता को प्रोत्साहित किया जा सके और विधवाओं की ओर से निर्भरता की भावना को कम किया जा सके। महिला अधिवक्ताओं, महिला पीएलवी, निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की महिला शिक्षकों और महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या आवश्यकता के अनुसार पुरुष व्यक्तियों को भी ऐसे समूहों में शामिल किया जा सकता है।

बैठक में दिये गए निर्देश

यह भी संकल्प लिया गया कि समाज कल्याण विभाग विधवाओं से संबंधित सभी मौजूदा केंद्रीय या राज्य योजनाओं, नीतियों, विनियमों, नीति निर्देशों के सभी डेटाबेस प्रदान करेगा और उन्हें सूचना के प्रसार में उपयोग करने के लिए पैम्फलेट या पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और विधवाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र में विधवाओं के लिए उपलब्ध अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों और अन्य सुविधाओं का एक डेटाबेस भी बनाए रखेंगे तथा जिला करनाल के प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से विधवाओं से संबंधित लाभकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि विधवाओं को योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। यह भी निर्देशित किया गया था कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी विधवाओं को आयुष्मान भारत योजना या किसी अन्य योजना के तहत कवर करना सुनिश्चित करेंगे जो विधवाओं के स्वास्थ्य के संबंध में फायदेमंद हो, क्योंकि यह पाया गया है कि विधवाओं की चिकित्सा आवश्यकताओं की आमतौर पर उपेक्षा की जाती है।

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