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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और उसे पंजाब नहीं ले जाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका को आधारहीन करार दिया।
वकील ने ये बताया आधार
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच के सामने लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिंह सिद्धू ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला केस में फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को नामजद नहीं किया है और जब उसका नाम ही अभी एफआईआर में नहीं है तो वह कैसे इस याचिका को दायर कर सकता है।
लारेंस को है एनकाउंटर का डर
हाईकोर्ट का जवाब था कि लॉरेंस ने यह याचिका उसे नामजद किए जाने से पहले ही दायर कर दी है। यह प्री-मैच्योर है और आधारहीन भी। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। बिश्नोई ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से मांग की थी कि सिद्धू मूसेवाला केस में उससे जो भी पूछताछ किए जाने की जरूरत हो तो वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही हो। उसे इस मामले में पूछताछ के लिए पंजाब न लाया जाए, क्योंकि अगर उसे पंजाब लाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और उसका एनकाउंटर किया जा सकता है।
आरोपों को बताया निराधार
लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि उस पर लगाए गए यह आरोप निराधार हैं और वह इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए भी तैयार है, लेकिन उससे इस मामले में जो भी पूछताछ करनी है उसे इंटेरोगेट किया जाना है तो वह दिल्ली तिहाड़ जेल में ही हो।
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