Punjab-Haryana High Court : अगर पत्नी जीवन नर्क बनाना चाहती हैं तो पति तलाक का हकदार
आज समाज डिजिटल, अंबाला
तलाक न देने वाली पठानकोट की फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने किया खारिज। कहा, विवाह के बाद वैवाहिक संबंध न बनाना, झूठी एफआईआर दर्ज करवाना पति के प्रति हैं क्रूरता।
Punjab-Haryana High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : अगर पत्नी पति का जीवन नर्क बनाना चाहती हैं तो पति हैं तलाक का हकदार। हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश गुरदासपुर निवासी पति द्वारा तलाक की मांग कर रहे याचिका मंजूर करते हुए दिया है।
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पति ने बताया कि उसका विवाह 2015 में हुआ था। विवाह के 15 दिन बाद के बाद ही उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। और इसके तीन माह बाद पत्नी ने जम्मू-कश्मीर में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस याची दर्ज करवाया। इतना ही नहीं बल्कि 15 दिन जब वह घर पर रुकी तो उसने याची से संबंध भी नहीं बनाए। उसने याची को पहली रात को बताया कि वह उससे नहीं बल्कि किसी और से विवाह करना चाहती थी।
याची ने तलाक के लिए पठानकोट की फैमिली कोर्ट में केस दर्ज करवाया जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके चलते याची को अब हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
पत्नी ने याचिका के जवाब में उत्तर दिया कि पति के परिवार ने 20 लाख और जेवर दहेज के रूप में लाने का दबाव दिया। इन चीजों के न आने तक पति ने रिश्ता बनाने से भी मना कर दिया। हाईकोर्ट ने पत्नी की सारी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट के सामने उसने माना था कि शादी बिना दहेज के हुई थी। ऐसे में पत्नी द्वारा दी गई दलील सही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि घटनाओं के क्रम और तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट हुआ है कि एफआईआर की आड़ में पत्नी मानसिक क्रूरता का प्रयास करने की कोशिश कर रही है जो पति को तलाक का अधिकार देता है।
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