पंजाब राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स- में संशोधन को दी मंजूरी

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। मानक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में माता-पिता की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज पंजाब राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स-2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

इस संबंध में फैसला सुबह यहां पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य स्कूल प्रबंधकीय कमेटियों में माता-पिता के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि राज्यभर के सरकारी स्कूलों में व्यापक स्तर पर अकादमिक विकास हो सके।

प्रबंधकीय समिति सदस्यों की संख्या होगी 16

इस संशोधन के साथ सरकारी स्कूलों की स्कूल प्रबंधकीय समितियों में सदस्यों की संख्या मौजूदा 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी, जिनमें 12 सदस्य विद्यार्थियों के माता-पिता होंगे जबकि बाकी चार सदस्य शिक्षा, खेल और सहायक क्षेत्रों से होंगे। इससे विषय आधारित गतिविधियों में माता-पिता और विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों की भागीदारी बढ़ेगी और खास विशेषज्ञता हासिल होगी।

ट्रांसफर आफ प्रिजन एक्ट-1950 में संशोधन की मंजूरी

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने मुकदमे के अधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफर आफ प्रिजन एक्ट-1950 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया दोनों राज्यों की सहमति से की जाएगी, जहां मुकदमे के अधीन कैदी वर्तमान में बंद हैं और ट्रायल कोर्ट की स्वीकृति के बाद जिस राज्य में उन्हें स्थानांतरित किया जाना है। यह कदम पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ की स्थिति को सुधारने में मददगार होगा।

ग्रुप-ए के लिए नए नियम बनाने की हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने बड़े जनहित में सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के ग्रुप-ए के लिए नए नियम बनाने को भी मंजूरी दी है। इससे विभाग के कार्यों को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी, जिससे कमजोर और पिछड़े वर्गों को बहुत लाभ होगा।

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