Punjab News : नई आबकारी नीति से 11 हजार करोड़ कमाएगी पंजाब सरकार

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Punjab News : नई आबकारी नीति से 11 हजार करोड़ कमाएगी पंजाब सरकार
Punjab News : नई आबकारी नीति से 11 हजार करोड़ कमाएगी पंजाब सरकार

सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति-2025-26 को दी मंजूरी

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से एक सबसे प्रमुख फैसला प्रदेश की 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी देना था। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2025-26 के दौरान 11020 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व इकट्ठा करना है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 874.05 करोड़ रुपए (8.61 प्रतिशत) अधिक है।

इस घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति के दौरान 10,145 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था और राज्य सरकार ने अब तक 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा कर लिया है। मौजूदा सरकार के दौरान राज्य के आबकारी राजस्व में दृढ़ता से वृद्धि हो रही है क्योंकि पहली बार आबकारी राजस्व 10 हजार करोड़ रुपए को पार कर चुका है।

ई टेंडर से होगी ठेकों की नई अलॉटमेंट

नई नीति में यह भी व्यवस्था की गई है कि मौजूदा रिटेल कारोबार को संतुलित करने के लिए और बेहतर एवं व्यापक साझेदारी को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2025-26 के लिए एल-2/एल-14ए रिटेल ठेकों की नई अलॉटमेंट ई-टेंडर के माध्यम से की जाएगी। वर्ष 2024-25 के लिए ग्रुप का आकार 40 करोड़ रखा गया है।

अतिरिक्त राजस्व जुटाने और देसी शराब (पंजाब मीडियम लिकर) के कोटे में पिछले साल की तुलना में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिससे देसी शराब का कोटा 8.534 करोड़ प्रूफ लीटर रखा गया है। आबकारी नीति, 2025-26 में देसी शराब की दरों में वृद्धि नहीं की गई। भारतीय सेना और सशस्त्र बलों को राहत देने के लिए उनके थोक लाइसेंस की लाइसेंस फीस 50 प्रतिशत घटा दी गई है जो अब पांच लाख रुपए से घटकर ढाई लाख रुपए रह गई है।

शराब उत्पाद रखने की सीमा में वृद्धि

पंजाब में पर्यटन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए फार्म स्टे के लाइसेंस धारकों को शराब रखने की सीमा 12 क्वार्ट्स (इंडियन मेड फॉरेन लिकर) से बढ़ाकर 36 क्वार्ट्स (आईएमएफएल) कर दी गई है। इसके साथ ही बीयर, वाइन, जिन, वोडका, ब्रांडी, रेडी-टू-ड्रिंक और अन्य शराब उत्पाद रखने की सीमा में भी इसी प्रकार से वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 में उपभेक्ताओं को बेहतर अनुभव देने के लिए नगर निगम क्षेत्रों में रिटेल लाइसेंसधारकों के लिए प्रत्येक ग्रुप में एक मॉडल दुकान खोलना अनिवार्य बनाया गया है।

अल्कोहल की कम मात्रा वाले शराब उत्पाद जैसे बीयर, वाइन, रेडी-टू-ड्रिंक की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंडअलोन (इकहरी) बीयर शाप की फीस प्रति शॉप दो लाख रुपये से घटाकर 25 हजार रुपए प्रति शाप कर दी गई है। नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब में नया बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है।

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