Punjab News : कृषि रसायनों की कालाबाजारी पर पंजाब सरकार सख्त

0
11
Punjab News : कृषि रसायनों की कालाबाजारी पर पंजाब सरकार सख्त
Punjab News : कृषि रसायनों की कालाबाजारी पर पंजाब सरकार सख्त

सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कालाबाजारी करने वालों की शिकायत की अपील

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : गेहूं बिजाई से ठीक पहले प्रदेश में डीएपी की किल्लत मुंह फैलाए खड़ी है। एक तरफ जहां किसान गेहूं बिजाई की तैयारी कर चुके हैं वहीं बिजाई के लिए जरूरी रसायन डीएपी ने मिलने के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में डीएपी किल्लत है यह सरकार भी मान चुकी है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करके पंजाब को आवश्यक मात्रा में डीएपी मुहैया कराने की अपील की थी। दूसरी तरफ प्रदेश में मौजूद स्टॉक की कालाबाजारी की खबरों के बीच प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जिसपर कोई भी किसान उस व्यक्ति की शिकायत कर सकता है जिसने डीएपी अथवा अन्य आवश्यक रसायनों की कालाबाजारी की हो।

ये भी पढ़ें : Punjab Bypoll 2024 Update : विस उपचुनाव में गिद्दड़बाहा बनी हॉट सीट

ये भी पढ़ें : Punjab Assembly Bypoll 2024 : विस उपचुनाव में दांव पर इन धुरंधरों की प्रतिष्ठा

इस संबंधी कर सकते हैं शिकायत

किसान इन नंबरों पर डीएपी खाद की असली कीमत से अधिक दर वसूलने, गैर-कानूनी जमा खोरी या कालाबाजारी जैसे मुद्दों की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल कीटनाशक डीलरों के खिलाफ राज्य के किसान हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके या संपर्क नंबर +91-98555-01076 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

ये भी पढ़ें : Punjab News : लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : स्वास्थ्य मंत्री

ये भी पढ़ें : Punjab Crime News : जेल में बंद गैंगस्टर को इस संगठन ने दी अहम जिम्मेदारी

किसानों की भलाई के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि गैर-जरूरी रसायनों को खादों के साथ टैग करके जबरन बेचना या खाद को अधिक कीमत पर बेचना या खाद की कालाबाजारी करना कानूनी जुर्म है और ऐसी गलत कार्रवाइयों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फर्टिलाइजर कंट्रोल आॅर्डर, 1985 और आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

ये भी पढ़ें : Punjab CM News : पंजाब को जल्द हो डीएपी की आपूर्ति : सीएम

ये भी पढ़ें : Punjab CM News : महिलाओं से किया वादा जल्द पूरा होगा : मान