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सरबत सेहत बीमा योजना अधीन आनलाइन अप्लाई करने के लिए किसानों के लिए विशेष पोर्टल की शुरुआत
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 8.50 लाख किसानों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के अंतर्गत सेहत बीमा स्कीम अधीन लाने का फैसला किया है। इससे ‘जे फॉर्म और ‘गन्ना तौल पर्ची वाले सभी किसान इस सेहत स्कीम के लिए योग्य माने जाएंगे। किसानों को इस स्कीम के लिए सरल ढंग से अप्लाई करने की सुविधा प्रदान करते हुए पंजाब मंडी बोर्ड ने इस वर्ष से पहली बार किसानों के लिए विशेष पोर्टल की शुरूआत की है। अब किसानों को इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए पहले की तरह दस्तावेज जमा करवाने के लिए मार्केट कमेटी के द तर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक किसान मंडी बोर्ड के पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज अपलोड करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने बताया कि सभी किसानों की समूची बीमा राशि का भुगतान मंडी बोर्ड द्वारा अदा किया जाएगा और यह किसान पांच लाख रुपए तक नकदी रहित इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इन सभी किसानों और उनके परिवारों को 20 अगस्त, 2021 से सेहत सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
चेयरमैन ने आगे बताया कि बीते वर्ष 5.01 लाख किसानों को जे फॉर्म और गन्ना तौल पर्ची के आधार पर सेहत बीमा स्कीम अधीन लाया गया था। इस बार किसानों की सं या लगभग 8.5 लाख है जिनमें 7.91 लाख किसान जे फॉर्म के साथ मंडी बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं जबकि 55000 गन्ना उत्पादक हैं। लाल सिंह ने आगे बताया कि बीते वर्ष सरबत सेहत बीमा योजना अधीन रजिस्टर्ड हुए इन 5.01 लाख किसानों को पोर्टल पर फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पहले दस्तावेजों के आधार पर अगले वर्ष के लिए सेहत सुविधाओं का लाभ मिलेगा जबकि बाकी लगभग 3.5 लाख किसान और गन्ना उत्पादक जो कि 1 अक्टूबर, 2020 के बाद जे फार्म और गन्ना तौल पर्ची के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हैं, को सेहत बीमा स्कीम के लिए पोर्टल पर अप्लाई करना होगा।
लाल सिंह ने कहा कि मार्केट कमेटियों को भी हिदायत की जा चुकी है कि इस नकदी रहित इलाज का लाभ लेने के लिए किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर किसानों की मदद की जाए। इस दौरान मंडी बोर्ड के सचिव रवि भगत ने बताया कि योग्य किसान बोर्ड के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे वह इस वर्ष 20 अगस्त से सूचीबद्ध अस्पतालों से नकदी रहित इलाज की सुविधाओं का लाभ लेने के हकदार बन सकें। उन्होंने आगे बताया कि परिवार के मुखिया के अलावा पति/पत्नी, पिता/माता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी और उसके नाबालिग बच्चे, विधवा बहु व उसके नाबालिग बच्चे इस स्कीम अधीन योग्य माने जाएंगे। इस स्कीम बारे अन्य किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 या मंडी बोर्ड की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। इस किसान सेहत बीमा स्कीम अधीन इलाज के लिए 642 सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों तक पहुंच कर सकते हैं जहां इनको दिल का आॅपरेशन, कैंसर का इलाज, जोड़ बदलवाने और दुर्घटना के मामलों जैसे बड़े सर्जीकल इलाज समेत 1579 बीमारियों के लिए पांच लाख रुपए तक के नकदी रहित इलाज की सुविधा हासिल होगी।