गुरदासपुर : पंजाब सरकार ने सरकारी जमीन पर खेती करने वाले किसानों को दिया मालिकाना हक

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गगन बावा, गुरदासपुर :
1 जनवरी 2020 तक 10 साल से ज्यादा समय के लिए सरकारी जमीन पर खेती करने और कब्जा रखने वाले बेजमीन, सीमांत या छोटे किसान सरकारी जमीन की अलाटमेंट के लिए योग्य होंगे। जमीन की अलॉटमेंट के लिए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट के पास आवेदन देना आवश्यक होगा। योग्य आवेदक को एक्ट में निर्धारित भुगतान के बाद जमीन अलाट कर दी जाएगी। यह जानकारी डीसी मोहम्मद इशफाक ने दी।
पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश में छोटे किसानों की भलाई के लिए दा पंजाब वेलफेयर एंड सेटेलमेंट आफ लैंडलेस मार्जिनल एंड स्माल इक्विपमेंट फार्मर अलाटमेंट आफ स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्ट 2020 लागू किया गया है। इसके अनुसार ऐसे किसान जमीन की अलाटमेंट के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के साथ माल रिकार्ड की कापियां सहित 100 की आवश्यक फीस अदा कर के संबंधित एसडीएम को जमा कराई जा सकती है। आवेदक अधिकृत वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट से एक्ट के नियमों को डाउनलोड किया जा सकता है।