Punjab government and DGP Dinkar Gupta reached high court against CAT order: कैट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार और डीजीपी दिनकर गुप्ता पहुंचे हाईकोर्ट

0
295

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सोमवार को डीजीपी (हेड आॅफ पुलिस फोर्स) दिनकर गुप्ता की नियुक्ति रद्द किये जाने के कैट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं डीजीपी दिनकर गुप्ता भी हाईकोर्ट में कैट के आदेश के खिलाफ पहुंचे। हाईकोर्ट ने अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई किया जाना तय कर दिया है। बता दें कि बीते रोज कि कैट ने डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति खारिज कर दी थी। पंजाब सरकार ने कैट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है। इसमें पंजाब सरकार का कहना है कि कैट के इस फैसले के चलते राज्य के डीजीपी हेड आॅफ पुलिस फॉर्स के पद पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति रद्द किए जाने से अब राज्य में इस पद पर कोई नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट हैं जिसकी पाकिस्तान से 553 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। जहां से आतंकवाद, समलिंग और ड्रग्स को भारत लाये जाने का खतरा बना रहता है, ऐसे में पंजाब पुलिस बिना अपने मुखिया के इन समस्यायों से निपट नहीं सकता है । लिहाजा सरकार ने राज्य की कानून व्यनस्था के लिए हाई कोर्ट से अपील करते हुए कैट के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की है। पंजाब सरकार ने कैट के फैसले के खिलाफ दायर अपील में कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस में जो दिशा-निर्देश जारी किए थे उनके तहत ही पंजाब सरकार ने इस पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति की है। ऐसे में कैट का फैसला सही नहीं है। कैट इस मामले में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करने में नाकाम रहा है। वहीं दिनकर गुप्ता ने भी अलग से कैट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। इन दोनों ही अपीलों पर हाई कोर्ट अब मंगलवार को सुनवाई करेगा।
बॉक्स
बता दें कि डीजीपी के पद पर दिनकर गुप्ता की बीते साल 7 फरवरी को की गई नियुक्ति को पंजाब की एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स के डी.जी.पी. मोहमद मुस्तफा और पी.एस.पी.सी.एल. के डी.जी.पी. सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कैट में चुनौती दे दी थी। दायर याचिका में अपना पक्ष रखते हुए दोनों की ओर से कहा गया था कि वह नियुक्त किए गए डीजीपी दिनकर गुप्ता से सीनियर है और मेरिट बेस में भी उससे आगे हैं। इसलिए दिनकर गुप्ता से पहले डी.जी.पी. बनने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। 1985-बैच के अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा के वकील ने अपनी दलील में कहा था कि डी.जी.पी. लिस्ट में से वह सबसे सीनियर हैं। उनका पुलिस में रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। वहीं सिद्धार्थ ने दायर याचिका में कहा था कि उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के दौर से लेकर अभी तक कईं अहम विभागों में काम किया है। ऐसे में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कैट ने बीते रोज दोनों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए डी.जी.पी. के पद पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को अवैध करार दे रद्द कर दिया था। कैट के इसी फैसले को पंजाब सरकार और दिनकर गुप्ता ने अब हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दे दी है।

-राहुल पाण्डेय