चंडीगढ़ (आज समाज ) । पंजाब सरकार ने राज्य के डिफाल्टर मोटर वाहन डीलरों से 7.85 करोड़ रुपये के पोजेशन (नए वाहन खड़ा करने संबंधी) टैक्स के बकाए की वसूली के लिए निर्णायक कदम उठाया है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह •ाुल्लर ने बताया कि निरंतर आडिट आपत्तियों और बकाया वसूली के कारण ट्रांसपोर्ट वि•ााग को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और जवाबदेही बनाए रखने के लिए तुरंत यह कदम उठाना पड़ा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए और वसूली अ•िायान के तहत वि•ााग ने वाहन पोर्टल पर डिफाल्टर डीलरों की यूजÞर आईडी अस्थायी रूप से बंद कर दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में ऐसा अ•िायान चलाया गया था, जब डिफाल्टर डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे और कुछ डीलरों को निलंबित •ाी कर दिया गया था। इसके बाद, वर्ष 2023 में दोबारा नोटिस जारी किए गए और डीलरों ने आवश्यक दस्तावेज और बकाया टैक्स जमा कराने का आश्वासन दिया लेकिन अधिकांश डीलर अपने वादे पर खरे नहीं उतरे।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट वि•ााग मोटर वाहन डीलरशिप पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर सक्रिय रूप से निरंतर काम कर रहा है। इस दौरान, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने बताया कि फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाड़ा) ने राज्य परिवहन आयुक्त, पंजाब के कार्यालय को औपचारिक निवेदन करते हुए मार्केट में बहुत सारे सब-डीलरों के कामकाज को लेकर चिंताएं उजागर की थीं कि उनके व्यापार पर नकारात्मक प्र•ााव पड़ रहा है।
इस निवेदन पर कार्रवाई करते हुए वि•ााग ने जांच की और पहचाने गए कई डिफाल्टर डीलरों को निलंबित किया। इसके अलावा, फेडरेशन ने वाहन पोर्टल पर मोटर वाहन डीलरशिप यूजर आईडी बनाने को सुव्यवस्थित करने के लिए एक जीएसटी , एक वाहन नीति लागू करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि फेडरेशन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिसूचना का हवाला देते हुए कार बाजÞारों में पुरानी कारों की बिक्री और परिवहन की पहचान सुनिश्चित करने की सिफारिश की।
इस पर कार्रवाई करते हुए वि•ााग ने इस क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने और पुरानी कारों के डीलरों को कानून के दायरे में लाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि 27 नवंबर, 2024 को हुई लोक लेखा समिति की बैठक के दौरान वि•ााग को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के स•ाी बकाया टैक्सों की वसूली करने और एक महीने के •ाीतर समिति को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित आरटीओ/आरटीए के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।