Protection And Prohibition Of Child Marriage : देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने को प्रशासन अलर्ट

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बाल विवाह ना करने के बारे में जानकारी देती सरिता शर्मा।
बाल विवाह ना करने के बारे में जानकारी देती सरिता शर्मा।
  • बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए आमजन का सहयोग भी जरूरी : सरिता शर्मा
  • आमजन हेल्पलाइन नंबर 181 व 100 नम्बर पर दे सकते हैं बाल विवाह की सूचना

Aaj Samaj (आज समाज),Protection And Prohibition Of Child Marriage, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा की अध्यक्षता में आज बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय शहरी नारनौल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। देवउठनी एकादशी के दिन जिले में बाल विवाह की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इस पर रोक लगाने के लिए गांव के सरपंचों व आमजन का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना कोई भी हेल्पलाइन नंबर 181 अथवा 100 नम्बर पर दे सकता है।

उन्होंने विवाह संपन्न करवाने वाले पंडितों, मौलवी व पादरी से भी आह्वान किया कि शादी सम्पन्न करवाते हुए लड़का लड़की की उम्र का विशेष ध्यान रखें। अगर शादी के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम व लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो इसकी सूचना प्रशासन को देकर शादी रुकवाने में प्रशासन का सहयोग करें।

श्रीमती शर्मा ने बताया कि जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है उसको 2 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था होने के कारण लड़का व लड़की शादी की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं होते हैं तथा निर्धारित समय से पहले विवाह होने पर उनका मानसिक व शारीरिक विकास भी बाधित होता है।

इसके अलावा अटेली में भी बाल विवाह न करने के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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