Haryana News : हरियाणा में बिना अनुमति के रक्तदान शिविर लगा सकेंगे निजी ब्लड बैंक

0
100
Haryana News : हरियाणा में बिना अनुमति के रक्तदान शिविर लगा सकेंगे निजी ब्लड बैंक
Haryana News : हरियाणा में बिना अनुमति के रक्तदान शिविर लगा सकेंगे निजी ब्लड बैंक

10 से 30 प्रतिशत तक सरकारी लैब को देना होगा ब्लड
केवल सिविल सर्जन को देनी होगी रक्तदान शिविर की सूचना
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के निजी ब्लड बैंकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने निजी बैंकों को रक्तदान शिविर लगाने से पूर्व लेने वाली अनुमति की अनिवार्यता के समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश के अंदर निजी ब्लड बैंक बिना अनुमति के ही रक्तदन शिविर लगा सकेंगे। निजी ब्लड बैंको को केवल सिविल सर्जन को शिविर की जानकारी देनी होगी।

राज्य सरकार ने 12 नवंबर को हुई हरियाणा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया। अब जारी नए आदेश के अनुसार रक्तदान शिविरों के लिए सिविल सर्जन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि शिविर के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का मकसद रक्तदान को बढ़ावा देना और सरकारी ब्लड बैंकों में पर्याप्त रक्त यूनिट सुनिश्चित करना है।

यह है नया नियम

प्राइवेट ब्लड बैंक को शिविर आयोजित करने से पहले संबंधित जिले के सिविल सर्जन को सूचित करना होगा। इसके अलावा रक्तदान शिविर से एकत्रित ब्लड यूनिटों का 10 से 30 प्रतिशत सरकारी ब्लड सेंटर को देना अनिवार्य होगा, यदि आवश्यक हो। हरियाणा में बाहर से आकर शिविर लगाने वाले अन्य राज्यों के ब्लड बैंकों को पुराने नियमों के तहत पहले की तरह पूर्व अनुमति लेनी होगी।