Aaj Samaj (आज समाज),Prime Minister Farmer Energy Security and Upliftment Campaign, पानीपत : अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने बताया प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा, पंचकुला द्वारा दुसरे चरण में 23 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक 3 एच0पी0 से 10 एच0पी0 क्षमता के सोलर वाटर पम्प के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए थे। विभाग द्वारा योजना के दिशानिर्देशों अनुसार आवेदनों की छंटनी की गयी है तथा सभी आवेदकों की सूची पीएमकुसुमडॉटहरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने आगे बताया पहले चरण में जिन आवेदकों ने दिनांक 28 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक आवेदन किया था, तथा अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने से वंचित रह गए थे वो भी अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं। अत: जो आवेदक इस योजना का लाभ लेना चाहतें है वो दिनांक 30 नवम्बर तक वेबसाईट पर दी गयी है। जन सूचना को ध्यान से पढने के बाद अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक को पीएमकुसुमडॉटहरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना है। लॉग इन आईडी आवेदन के समय प्राप्त सरल आई0 डी0 या आपका फोन नम्बर होगा तथा पासवर्ड फॅमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी होगा। इसके बाद किसान अपने पम्प की क्षमता को, दी हुई 6 श्रेणीयों में से अपनी जरूरत अनुसार चयन / बदल भी सकते हैं। किसान को अपनी प्रथमिकता अनुसार पांच कम्पनियों का चयन करना है एंव कम्पनी चयन फार्म, जो की पोर्टल पर उपलब्ध होगा, को विधिवत रूप से भर कर पोर्टल पर अपलोड करने उपरांत चालान जनरेट हो जायेगा। कोई भी कंपनी तब तक ही चयन के लिए उपलब्ध होगी जब तक कंपनी की कार्यन्वयन क्षमता पूर्ण नहीं हो जाती। कम्पनी की कार्यन्वयन क्षमता पूर्ण होते ही वह कम्पनी पोर्टल पर दर्शायी नहीं देगी।
चालान में पम्प की दी देय राशी किसान को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से चालान में दर्शाये गए वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो सभी आवेदकों का अलग-अलग होगा) में ही बैंक से/अपने खाते से नेट बैंकिंग से जमा करवानी होगी। राशी जमा करवाने के बाद दोबारा पीएमकुसुमडॉटहरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन वेबसाइट पर जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के लिए ट्रांजेक्शन नम्बर/यूीटीआर नम्बर को चालान में लिखकर अपलोड करना होगा, जिसके पशचात आवेदन पूर्ण हो जायेगा।इस योजना के तहत केवल वही आवेदक / किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा जैसे कि आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न, हो आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो तथा उसके नाम पर ज़मीन हो।
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गाँव में जहाँ भूजल स्तर 100 फूट से निचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से निचे चला गया है इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट एचटीटीपी://हरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर या जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग में जाकर योजना से सम्बंधित पात्रता/दस्तावेजों/दिशानिर्देशों की पहले से जानकारी प्राप्त कर लें ताकि बाद में अनावश्यक परेशानी न हो।
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