Punjab News (आज समाज) चंडीगढ़ : पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पिछली सरकारों की अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा देने वाले कॉलोनाइज़रों का समर्थन करने के लिए निंदा की, जिसके परिणामस्वरूप आज शहरों में झुग्गी बस्तियां बन गई हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय की सरकारों ने पापरा एक्ट, 1995 में साल 2014, 2016 और 2018 के दौरान संशोधन किए, लेकिन इन संशोधनों ने आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय मुख्य रूप से अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दिया। ऐसी खराब नीतियों के कारण आज राज्य भर में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियां हैं।
अमन अरोड़ा ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2024 को बड़ी राहत बताते हुए ने इस महत्वपूर्ण कदम को मुख्यमंत्री की आम लोगों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता और राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर को नियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
अमन अरोड़ा ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने 500 गज तक के प्लॉटों के लिए 31 जुलाई, 2024 से पहले लिखित बयाना (सेल एग्रीमेंट), मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) और बैंक के माध्यम से लेन-देन किया है, वे इस साल 2 नवंबर तक बिना किसी आपत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।