नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
- जूविनाइल जस्टिस एक्ट तथा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के एक्ट में संशोधन
- सीएआरए डॉट एनआईसी डॉट इन की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन
बच्चा गोद लेने की ऑनलाइन प्रेजेंटेशन
सरकार ने बच्चों की और बेहतर देखभाल व संरक्षण के लिए जूविनाइल जस्टिस एक्ट तथा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के एक्ट में संशोधन किया है। अब नए एक्ट के अनुसार ही सारी प्रक्रिया अपनाई जाए। यह निर्देश उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण आभीर ने आज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से संशोधित एक्ट के संबंध में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों को दिए। इस संबंध में बच्चा गोद लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया की प्रेजेंटेशन भी दी गई।
उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियम बनाए गए हैं। बिना नियमों के अगर कोई बच्चा गोद लेता है तो वह पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
सीएआरए डॉट एनआईसी डॉट इन की वेबसाइट पर जानकारियां उपलब्ध
उन्होंने बताया कि देश में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के संबंध में सीएआरए को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकृत किया गया है। जो भी नागरिक बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसे सीएआरए डॉट एनआईसी डॉट इन की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। इस साइट पर इस संबंध में सभी जानकारियां भी उपलब्ध है। इसके अलावा जो नागरिक बच्चे को सरेंडर करना चाहता है उसे जिला बाल कल्याण समिति के सामने आवेदन करना होगा।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि रिश्तेदारी, सौतेली मां, देश के अंदर तथा देश के बाहर बच्चा गोद लेने के लिए इसी साइट पर आवेदन करना होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी तरह से बच्चा गोद लेना अमान्य है।
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह व जिला बाल सरंक्षण अधिकारी संदीप के अलावा बाल कल्याण समिति के सदस्य भी मौजूद थे।
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