Haryana News: हरियाणा में विधानसभा को लेकर तैयारियां शुरू, पोलिंग बूथों पर होगी BLO की तैनाती

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हरियाणा में विधानसभा को लेकर तैयारियां शुरू, पोलिंग बूथों पर होगी BLO की तैनाती
हरियाणा में विधानसभा को लेकर तैयारियां शुरू, पोलिंग बूथों पर होगी BLO की तैनाती

Assembly Elections, चंडीगढ़ : हरियाणा में इसी साल अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. चीफ इलेक्शन आफिसर (CEO) पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के संशोधन प्रोग्रामानुसार हरियाणा राज्य की मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन सभी नामोदिष्ट स्थलों पर 2 अगस्त को कर दिया गया है.

उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे इसका पूर्णतः अध्ययन करें तथा प्रारूप सूचियों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो वे निर्धारित फॉर्म- 6, फॉर्म- 7 व फॉर्म- 8 के माध्यम से 16 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां संबंधित रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास दर्ज करवा सकते हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुल 20,629 पोलिंग बूथ होंगे, जिनमें से 817 पोलिंग बूथ नए बनाए जाएंगे. EVM की पहले स्तर की चेकिंग भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (BHEL) के इंजिनियर्स द्वारा सूबे के सभी 22 जिलों पर की जा रही है.

पोलिंग बूथों पर होगी BLO की तैनाती

चीफ इलेक्शन आफिसर ने बताया कि संशोधित मतदाता सूची की तैयारियों को लेकर शनिवार 3 अगस्त, रविवार 4 अगस्त, शनिवार 10 अगस्त तथा रविवार 11 अगस्त को विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं. इन तारीखों पर बूथ लेवल अधिकारी विशेष रूप से पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रहेंगे और लोगों के वोट बनाने का कार्य में सहयोग करेंगे.

राजनीतिक दलों को मिली दो लिस्ट

पंकज अग्रवाल ने बताया कि मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर लिस्ट की दो प्रतियां पाने की हकदार हैं, जिसमें एक प्रिंटिड कॉपी और दूसरी सॉफ्ट कॉपी होगी. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि को संबंधित जिले के निर्वाचन अधिकारी या चुनाव पंजीयन अधिकारी से संपर्क कर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्राप्त कर लें.

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई हैं और 26 अगस्त तक दावे व आपत्तियों का निपटान किया जाएगा. 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. उन्होंने बताया कि केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है.