Himachal News Update : धारा 118 के तहत खरीदी जमीन के मालिकों पर कार्रवाई की तैयारी

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धारा 118 के तहत खरीदी जमीन के मालिकों पर कार्रवाई की तैयारी
धारा 118 के तहत खरीदी जमीन के मालिकों पर कार्रवाई की तैयारी
Himachal News Update(आज समाज)शिमला‌। हिमाचल प्रदेश में सरकार के ध्यान में मामला आया है कि प्रदेश में धारा 118 के तहत लोग जमीन तो खरीद रहे हैं लेकिन वह उस जमीन घर न बनाकर उसका व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, कई तो उस जमीन को आगे महंगी कीमत पर बेच भी रहे हैं। वही, कई‌ तो आगे महंगे दाम पर जमीन बेचने के लिए ही धारा 118 की इजाजत ले रहे हैं।
अब ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभाग से धारा 118 के मामलों की फाइल तलब की है। इसमें उन सभी मामलों की पड़ताल होगी, जिन्होंने जमीन तो खरीदी है लेकिन उन पर तय समय सीमा के भीतर उपयोग में नहीं लाया है। वहीं जिन्होंने उपयोग किया है, उसका वही इस्तेमाल हो रहा है, जिस मकसद से‌ जमीन ली गई है।
उधर, अगर भी अधिनियम की धारा 118 की बात करें तो प्रदेश में कोई बाहर का व्यक्ति हिमाचल में सरकार से इजाजत लेकर धारा 118 के तहत जमीन खरीद सकता है। उसे व्यक्ति को 2 साल के भीतर उस जमीन को उपयोग में लाना होता है और जिस मकसद के लिए वह जमीन खरीदी गई है, उसी के लिए जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर संबंधित व्यक्ति तय समय सीमा के भीतर अपना काम उसे जमीन पर पूरा नहीं कर पता है तो सरकार उसे परमिशन देकर एक साल की और छूट देती है ताकि वह अपना काम पूरा कर सके।