POSCO Act : सीजेएम ने किशोर न्याय बोर्ड व पॉस्को एक्ट के संबंध में ली अधिकारियों की बैठक

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अधिकारियों की बैठक लेती सीजेएम शैलजा गुप्ता।
अधिकारियों की बैठक लेती सीजेएम शैलजा गुप्ता।

Aaj Samaj (आज समाज), POSCO Act, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता ने आज एडीआर सेंटर नारनौल में किशोर न्याय बोर्ड व पॉस्को एक्ट के संबंध में बैठक की।

इस मौके पर किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य उपासना ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारण कोई अपराध कर देते हैं तो उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है। बच्चे को अपनी भूल सुधार करने का अवसर के लिए उन्हें साधारण रूप में सजा दी जाती है। हमें इस प्रकार के बच्चों से साधारण व्यवहार करना चाहिए ताकि वह कुंठित ना होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।

इस मौके पर वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक वंदना यादव ने हिंसा की शिकार महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर में दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर बाल संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी, पुलिस विभाग से लाजवंती, बाल कल्याण समिति के सदस्य राजेश राज गोयल के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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