Dismissed IAS Pooja Khedkar, (आज समाज), नई दिल्ली: बर्खास्त आईएएस पूजा खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा अपनी उम्मीदवारी रद करने के मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और आज उनकी अर्जी पर जस्टिस ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई हो रही है। खेडकर की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह कोर्ट में पेश हुई हैं।
जानें पूजा की वकील ने कोर्ट में क्या कहा
अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा, अजीब बात यह है कि पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश अभी तक उन्हें प्रदान नहीं किया गया है। उनके पास बस एक प्रेस विज्ञप्ति है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रेस विज्ञप्ति को कैंसिल करने की जरूरत है। उन्हें आदेश देना होगा ताकि वे उचित न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकें।
यूपीएससी का रिएक्शन
यूपीएससी की ओर से नरेश कौशिक ने कोर्ट को बताया कि प्रेस विज्ञप्ति इसलिए जारी की गई है, क्योंकि पूजा खेडकर का पता अज्ञात था। प्रेस विज्ञप्ति ने उनकी उम्मीदवारी रद करने के संबंध में एक औपचारिक सूचना के रूप में काम किया। यूपीएससी ने हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वह पूजा खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद करने का आदेश दो दिन में प्रदान करेंगे। अदालत ने खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद करने को चुनौती देने के लिए उचित मंच पर जाने की छूट दी है।
अस्थाई उम्मीदवारी कैंसिल
बता दें कि यूपीएससी ने पूजा खेडकर की अस्थाई उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा खेडकर पर भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगाई गई है। इस आदेश को खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यूपीएससी ने भी पूजा खेडकर को इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनकी सिविल सेवा परीक्षा-2022 की उम्मीदवारी को रद किया जाए।
यूपीएससी ने शिकायत में ये लगाए हैं आरोप
यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी कि पूजा खेडकर ने अपना नाम, अपने माता-पिता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर फर्जी पहचान पहचान पत्र बनवाए। शिकायत में यह भी बताया गया है कि खेडकर ने धोखाधड़ी से परीक्षा दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था।